रांची की एक अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के पूर्व बिजनेस पार्टनर्स को समन जारी किया है. समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पारित किया था.
क्रिकेटर के वकील के अनुसार, धोनी ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर के खिलाफ क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के कॉन्ट्रेक्ट का सम्मान ना करके लगभग ₹16 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया.
धोनी के वकील दयानंद सिंह ने पीटीआई को बताया कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
उन्होंने दावा किया कि दोनों ने क्रिकेटर के साथ पैसा साझा किए बिना धोनी के नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को ₹16 करोड़ का नुकसान हुआ. सिंह ने कहा, “संज्ञान ले लिया गया है. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने का निर्देश दिया है.”
कंपनी के निदेशकों ने कथित तौर पर भारत और विदेशों में क्रिकेट अकादमियां स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी से संपर्क किया था. उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी थी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और मुनाफा 70:30 के आधार पर धोनी और साझेदारों के बीच बांटा जाएगा.
साझेदारों पर धोनी की जानकारी के बिना और उन्हें कोई भुगतान किए बिना अकादमियां स्थापित करने का आरोप लगाया गया था. सिंह ने कहा कि उन्हें प्रदान किया गया प्राधिकार पत्र 15 अगस्त, 2021 को रद्द कर दिया गया था.
इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर धोनी के साथ कोई जानकारी या पैसा साझा किए बिना उनके नाम पर क्रिकेट अकादमियां और खेल परिसर स्थापित करना जारी रखा. समझौते के नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दो बार कानूनी नोटिस दिए गए.