ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में हुए पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पहले हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी तय की है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ज्ञानवापी की ASI रिपोर्ट आने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे दी। इसी फैसले को चैलेंज करते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस दौरान हिंदू पक्ष के विष्णु जैन ने कोर्ट में कहा कि तहखाना में वैसे भी हर साल पूजा होती रहती है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति का तहखाना पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। मस्जिद कमेटी को पूजा अनुष्ठानों पर आपत्ति दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।
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