भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे कैदियों को विशेष छूट देने का ऐलान किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस निर्णय के बारे में सरकार के आधारिक प्रवक्ता ने जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी गई है और जिन दोषियों को 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 45 दिनों की छूट दी गई है। इसी तरह पांच साल से कम सजा पाने वाले दोषियों को 30 दिन की छूट दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यह छूट उन सभी दोषियों को भी दी जाएगी जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2024 को जेल से पैरोल या फर्लो पर हैं, बशर्ते कि वे नियत तारीख पर संबंधित जेलों में आत्मसमर्पण कर दें। उनकी पैरोल या छुट्टी की समाप्ति। ऐसी स्थिति में कारावास की शेष अवधि में यह छूट दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट से सजा के साथ निर्धारित किए गए जुर्माना न भरने पर सजा काट चुके दोषियों को यह छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गएलेकिन हरियाणा से बाहर की जेलों में सजा काट रहे सभी कैदी भी उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट पाने के हकदार होंगे, लेकिन जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1987, आधिकारिक रहस्य के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, डकैती या डकैती, एसिड हमले जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को छूट नहीं दी जाएगी।