Delhi Air Pollution: दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। प्रदूषित हवा का स्तर ‘बहुत खराब’ यानी खतरनाक लेवल को छू रहा है। जिसके मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स सिस्टम (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि वायु गुणवत्ता की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास के तहत GRAP के चरण III को लागू किया गया है। सीएक्यूएम की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप-3 को लागू करने का फैसला लिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि वायु के स्तर की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में CAQM निर्णय लेता है कि GRAP के चरण III – ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (DELHI AQI 401-450 के बीच) के तहत सभी कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही लागू चरण I और II कार्यों के अलावा, एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
क्लास ऑनलाइन करने के निर्देश
जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी शामिल हैं, जो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।
जानें अब क्या होंगे प्रतिबंध?
जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में पत्थर क्रशरों के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध (परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को छोड़कर) शामिल हैं।