पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार (9 अगस्त) को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया. इसके साथ ही देश में आम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. ये फैसला रात में लिया गया.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि नेशनल असेंबली को संविधान के आर्टिकल 58 के तहत भंग कर दिया गया है. पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी.
नेशनल असेंबली भंग करने के लिए पत्र
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार और दो दिन सत्ता में रह सकती थी और 11 अगस्त को संसद भंग करना चाहती थी, लेकिन उसका मानना है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी के पूर्व नेता राष्ट्रपति अल्वी निचले सदन को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करने से इनकार कर सकते हैं.
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति अल्वी को नेशनल असेंबली भंग करने के लिए एक पत्र भेजा, जिससे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सकेगी.
संसद भंग होने में हो सकती थी देरी
संसद के निचले सदन का कार्यकाल समाप्त होने से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज की ओर से इसे भंग करने की सलाह राष्ट्रपति अल्वी को भेजी गई है. राष्ट्रपति अल्वी या तो नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी कर सकते हैं या इसमें 48 घंटे की देरी कर सकते हैं.
नेशनल असेंबली समय से पहले भंग होने की सूरत में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा. अगर नेशनल असेंबली ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते.