हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगभग 5000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान कर देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। विधुर और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रु. एक अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और महिला, जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
सरकार ने बताया कि 45-60 वर्ष की आयु के बीच 2750 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऐसे विधुर जो 40 वर्ष के हो चुके हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। वे भी सरकार की वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। 2750 रुपये प्रति माह मदद की योजना एक जुलाई, 2023 से लागू होगी।
हरियाणा सरकार ने ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए हरिहर योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे बच्चों को शैक्षिक, वित्तीय और अनुकंपा रोजगार लाभ प्रदान किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी के दौरान निराश्रित, बेघर, या अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिए गए बच्चे पढ़ना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों के पालन-पोषण, मुफ्त शिक्षा और रोजगार के लिए नई योजना बनाने को कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार सीएम ने 22 जून 2023 को ऐसे 12 बच्चों को सरकारी विभागों में का नियुक्ति पत्र सौंपा।