कर्नाटक सरकार ने सोमवार (17 जुलाई) को बड़ा फैसला सुनाया।
सरकार के मुजराई विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार के ये आदेश धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ में शांति और मंदिरों की सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया।
कर्नाटक सरकार ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के तहत आने वाले सभी मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय का आदेश आज जारी किया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से अन्य भक्तों और कर्मचारियों को परेशानी होती है। ऐसे में परिसर के अंदर मोबाइल फोन की एंट्री बंद की जाय।
सरकार ने कहा है कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से अन्य भक्तों और कर्मचारियों को परेशानी होती है। आदेश में कहा गया है कि सभी भक्तों को मंदिरों के अंदर अपने मोबाइल फोन बंद करने होंगे। मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध तमिलनाडु के मंदिरों में भी है।
तमिलनाडु में भी इसी तरह के नियम लागू हैं। बता दें कि तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन बैन करने के निर्देश मद्रास हाईकोर्ट ने दिए थे। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिसंबर 2022 में जारी किया था। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने को कहा था।
वहीं कर्नाटक सरकार ने ये फैसला अचानक नहीं लिया है। राज्य में इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब सरकार ने औपचारिक तौर पर इस पर रोक लगा दी गई है। भक्तों और कर्मचारियों को मंदिरों के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत कई अन्य प्रमुख मंदिरों के परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है।