चंड़ीगढ़ : इनेलो के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के दृष्टिगत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ किसानों को अपनी जमीनें ओने-पौने दामों पर बिल्डरों को बेचने के लिए मजबूर करने और सरकारी पद का दुरुपयोग कर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार व अमानत में खयानत करने जैसी धाराओं के अंतर्गत तुरंत अपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ेके ताजा फैसले से इनेलो के उन आरोपों की भी पुष्टि हो गई है कि हुड्डा सरकार किसानों को उनकी जमीनें सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने का डऱ दिखा कर बिल्डरों के पास कौडिय़ों के दाम में बेचने के लिए विवश करती थी। जब किसान दबाव में आकर अपनी जमीनें बिल्डरों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे तो उन्हीं जमीनों को बिल्डरों के पास पहुंचते ही न सिर्फ रिलीज कर दिया जाता था, बल्कि उन जमीनों पर प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंस भी दे दिए जाते थे।
इनेलो नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए अपने ताजा फैसले को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार व बिल्डरों के बीच अपवित्र सांठगांठ को कानून का व्यापक दुरुपयोग बताया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुड्डा सरकार द्वारा रोहतक में उड़ार गगन प्रॉपर्टीज लिमिटेड द्वारा 2006 में मुनाफा कमाने के लिए 280 एकड़ भूमि में कलोनी बनाए जाने के लिए हुड्डा सरकार द्वारा रिलीज की गई भूमि के संदर्भ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी की हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली खंडपीठ द्वारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के पक्ष में की गई सभी सेल्ज डीड और एग्रीमेंट भी रद्द किए जाने के आदेश दिए हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश सरकार से यह भी कहा है कि सरकार चाहे तो इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही भी कर सकती है, जिन लोगों ने बिल्डर के पक्ष में भूमि रिलीज की, हालांकि भूमि अधिग्रहण की धारा 4 लागू किए जाने के समय कथित बिल्डर उक्त भूमि का मालिक भी नहीं था। इस भूमि का अधिग्रहण रोहतक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 27 व 28 विकसित करने के लिए किया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दृष्टिगत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सरकारी पद का दुरूपयोग कर किसानों को उनकी पुशतैनी जमीनें बिल्डरों को कौडिय़ों के भाव बेचने के लिए मजबूर करने के मामले में उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार व अमानत में खयानत करने का भी मामला बनता है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसलिए सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तुरंत भारतीय दंड सहिंता की धारा 406, 409, 420, 466, 468 व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर तुरंत कार्यवाही की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे कम की गई कोई भी कारवाई न तो न्यायसंगत होगी और न ही सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने में सहायक सिद्ध होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन हुड्डा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए न सिर्फ गंभीर टिप्पणियां की है बल्कि मौजूदा सरकार से इस संबंध में की गई कार्यवाही से अदालत को अवगत करवाने का भी निर्देश देते हुए आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।