Malegaon Blast Case : मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट की आरोपी भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 30 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। एनआइए ने कोर्ट को बताया कि प्रज्ञा उस पते पर नहीं रह रही, जिस पर पहले वारंट जारी किया गया था।
मुंबई की एनआईए अदालत ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जारी जमानती वारंट में ढील देते हुए आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को 30 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें कि, प्रज्ञा ठाकुर मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित एक अस्पताल में इलाज करा रही हैं। इससे पहले वारंट उनके भोपाल स्थिति आवासीय पते पर निष्पादित नहीं हो पाया था।
13 नवंबर को जारी हुआ था वारंट
आपको बता दें कि, 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी हैं। उनके खिलाफ 13 नवंबर को जमानती वारंट जारी किया गया था। उन्हें 2 दिसंबर को एनआईए अदालत में पेश होना था। लेकिन, लंबे समय से बीमार चल रहीं प्रत्रा इस बार भी कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं। इसलिए अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दाखिल की।
इस बार मेरठ में करा रही इलाज
अदालत ने रिपोर्ट देखी और पाया कि ठाकुर अपने घर पर नहीं मिलीं। इसलिए वारंट तामील नहीं हो सका। NIA अधिकारियों ने पता लगाया कि ठाकुर मेरठ के एक अस्पताल में इलाज करा रही हैं। इस जानकारी के बाद अदालत ने वारंट पर अगला आदेश देते हुए कोर्ट ने उन्हें 30 दिसंबर तक पेश होना का आदेश दिया है।
29 सितंबर को हुआ था धमाका
प्रज्ञा ठाकुर मध्य प्रदेश से भाजपा की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। 54 साल की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मालेगांव में हुए बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है। ये धमाके 29 सितंबर 2008 को हुए थे। इसमें कई लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। ये मामला काफी संवेदनशील है और इसकी जांच एनआईए द्वारा की जा रही है।