Sambal Yojana: मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हितग्राहियों को अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इस संबल योजना में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद नियमों में बदलाव किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं किया तो पात्र श्रमिक सहायता राशि से वंचित हो जाएंगे।
आज, संबल योजना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह सहायता के 10 हजार 236 मामलों में श्रमिकों के परिवारों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 225 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। मंत्रालय में मुख्यमंत्री अपने कक्ष से ही यह राशि श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। पहली बार आधार से लिंक किए गए श्रमिक परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। संबल योजना में अब आधार से लिंक होने पर ही लाभ मिल सकेगा। बजट की कमी नहीं हैं। पिछले दो महीने से हितग्राहियों के आवेदनों पर आधार लिकिंग का काम चल रहा था। पहली बार आधार से लिंक होने के बाद श्रमिक परिवारों को सहायता राशि खातों में ट्रांसफर की जा रही है।
साल 2018 में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसमें पंजीकृत श्रमिकों को अंत्येष्टि सहायता के लिए 5,000 रुपये, सामान्य मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मौत पर 4 लाख रुपये, आंशिक दिव्यांगता में 1 लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता में 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। 2.57 लाख परिवारों को मिल चुकी है अंत्येष्टि सहायता इस योजना में अब तक 1 करोड़ 75 लाख 22 हजार श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं।
2 लाख 57 हजार 470 श्रमिक परिवारों को अंत्येष्टि सहायता मिल चुकी है।
2 लाख 89 हजार 791 परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जा चुकी है।