दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पार्षद बॉबी किन्नर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रोहिणी कोर्ट ने सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43A से निगम पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है.
दरअसल पार्षद बॉबी के खिलाफ ये आदेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक बॉबी किन्नर पर कांग्रेस से उम्मीदवार रहीं वरुणा ढाका ने आरोप लगाया था कि पार्षद बॉबी किन्नर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता, जिसके बाद वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची और अब इस मामले को लेकर कोर्ट में फैसला आया जो पार्षद बॉबी मालिक के लिए मुश्किलें बढ़ा देने वाला है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल साल 2022 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था जिसमें, आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. चुनाव के दौरान सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43 A से आम आदमी पार्टी ने बॉबी किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से वरुणा ढाका को चुनावी मैदान में उतारा. आप की उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने इस चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस की वरुणा ढाका दूसरे स्थान पर रही. इस मामले में वरुणा ढाका ने आरोप लगाया था कि बॉबी किन्नर ने ये चुनाव फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लड़ा, जिसको लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
जाति प्रमाण पत्र को लेकर पूरा विवाद
बता दें कि वार्ड नंबर 43 À एससी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी इस मामले में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार वरुणा ढाका ने आरोप लगाया कि बॉबी किन्नर ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा जिसके बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता वरुणा ढाका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी की पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किया है.