चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अम्बाला कैंट में भूमि पंजीकरण, भवन के नक्शे तथा इंतकाल (मुटेशन) करवाने की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। इससे अब अम्बाला कैंट के लोग अपनी जमीन का पंजीकरण व नामान्तरण आसानी से करवा सकेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह निर्णय आज यहां स्वास्थ्य मंत्री एवं अम्बाला कैंट के विधायक श्री अनिल विज की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री आर के खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अनिल कुमार, श्री अशोक सांगवान, श्री प्रभजोत सिंह सहित अनेक वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।
श्री विज ने बताया कि अम्बाला कैंट में वर्षों से भूमि का पंजीकरण एवं इंतकाल नही हो रहा था, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। लोगों की मांग पर आज सरकार ने लोगों को अम्बाला कैंट के एक्साईज क्षेत्र में उनकी भूमि के पंजीकरण तथा डीड करवाने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसमें बंगलो क्षेत्र शामिल नही होगा। इस आदेश के पश्चात लोगों को अब अपनी भूमि का मालिकाना हक मिल सकेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब अम्बाला कैंट के लोग अपनी जमीन का इंतकाल नगर निगम के रिकार्ड में भी करवा सकेंगे। इसके साथ ही जमीन के मालिकाना रिकार्ड के आधार पर व्यक्ति अपनी भूमि पर भवन निर्माण तथा नवीनीकरण कर सकेगा। उन्होंनेे कहा कि 8 फरवरी 2007 को गत कांग्रेस की भूपेन्द्र सिंह हुड्ड सरकार के दौरान अम्बाला कैंट में एनओसी जारी करने, किसी लीज के नवीकरण करने तथा अपने भवन की प्लान पर रोक लगा दिया था। इससे अम्बाला के लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी। इस आदेश के पश्चात जमीन का पंजीकरण एवं इंतकाल करवाने में लोगों सामने करीब एक दशक से चली आ रही परेशानी दूर होगी।