चण्डीगढ़ : हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा में जीएसटी बिल को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र 4 मई को बुलाया गया है और सत्र के दौरान सदन में स्टेट गुडस एवं सर्विसिस एक्ट बिल प्रस्तुत होगा। इसके साथ ही कुछ अन्य बिल भी विधानसभा के इस विशेष सत्र में पेश हो सकते हैं।
वित्त मंत्री आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून केंद्र और संसद में पारित हो चुका है, राज्यों को अपनी विधानसभा में राज्य के अंतर्गत स्टेट गुडस एवं सर्विसिस एक्ट को पारित करना है। उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में हरियाणा स्टेट गुडस एवं सर्विसिस एक्ट बिल प्रस्तुत करेंगे और उन्हें विश्वास है कि वो पारित होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू होगा, जो भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला निर्णय है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों में अलग अलग करों का समावेश करके एक टैक्स लागू करने का काम जीएसटी के माध्यम से होने वाला है। पूरे देश में एक ही कर की दर होगी और कर की प्रक्रिया बेहद सरल और सहज होगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से टैक्स इवेजन और टैक्स चोरी नहीं होगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी लागू होने से उद्यमियों का विश्वास भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। इससे विदेशी निवेश भी बड़े स्तर पर देश में आएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं पर लगने वाला कर कम होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।