नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने जिस तरह से कालाधन पर काबू पाने के लिए बड़े नोटो पर प्रतिबंध लगाया है उसके बाद बैंक खातों में कालाधन को सफेद करने की कवायद से लड़ने के लिए दूसरा कर कानून अध्यादेश 2016 लोकसभा में पेश किया जिसे सदन ने पास कर दिया है।
जेटली ने बताया अहम कदम
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस अध्यादेश के लोकसभा में पास होने के बाद कहा कि पीएम ने 8 नवंबर को कालाधन से लड़ने के लिए बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने यह फैसला नोटबंदी के बाद जो लोग कालाधन को सफेद करने में जुटे थे उसे देखते हुए किया है।
क्या होगा नया कर कानून
इस बिल के अनुसार जिन लोगों ने अपनी अघोषित राशि बैंक में जमा की है उन्हें इस तरह टैक्स देने होंगे।
घोषित राशि पर 30 फीसदी कर
33 फीसदी सरचार्ज टैक्स
यानि तकरीबन 50 फीसदी राशि कर के रूप में ली जाएगी
आसान भाषा में समझिए नया अध्यादेश
वहीं इस बिल के दूसरे हिस्से के मुताबिक घोषित 25 फीसदी राशि पर अगले चार साल तक निकाल नहीं पाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक करोड़ रुपए जोकि अकाउंटेड नहीं है उसे घोषित करता है तो उसे 50 लाख रुपए टैक्स के रूप में देना होगा, जबकि 25 लाख रुपए बैंक में जमा रहेंगे जिसे अगले चार साल तक नहीं निकाला जा सकता है जबकि 25 लाख रुपए वह निकाल सकता है।