MS Dhoni: मद्रास हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार को हाई कोर्ट ने 15 दिन जेल की सजा सुनाई है। आईपीएस ने धोनी को फिक्सिंग में शामिल बताया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अवमानना के केस में अपना फैसला सुना दिया।
जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सजा 30 दिनों के लिए सजा निलंबित करने का विकल्प दिया, इस पर संपत कुमार को अपील दायर करने का मौका मिला था। महेंद्र सिंह धोनी ने मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में केस किया था।
धोनी ने अपनी याचिका में भारत के एक बड़े मीडिया संस्थान, संपत कुमार आदि के खिलाफ मामला सुनने के निवेदन किया था। इसे मद्रास हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साल 2013 के आईपीएल में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में धोनी की संलिप्तता के दुर्भावनापूर्ण बयानों के कारण केस दर्ज किया गया था।
धोनी ने अपने खिलाफ अपमानजनक बयान प्रसारित नहीं करने की मांग की थी। इसमें संपत कुमार भी थे। इससे पहले कोर्ट ने उस मीडिया हाउस, संपत कुमार और अन्य लोगों को धोनी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने के लिए कहा था। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का फैसला दिया था।
मीडिया हाउस ने धोनी के मामले में कोर्ट में अपना लिखित बयान पेश किया। इसके बाद धोनी ने संपत के खिलाफ एक आवेदन दायर किया। इसमें कोर्ट की अवमानना का केस चलाने का निवेदन किया गया। कोर्ट ने भी इस केस को सुनने का विकल्प चुना और अब आईपीएस कुमार को सजा का फैसला सुनाया है। धोनी की लीगल सपोर्ट प्रदान करने के लिए पीआर रमन थे, उन्होंने धोनी का पक्ष कोर्ट में रखा। हालांकि इस मामले में समय लगा है लेकिन अब फैसला धोनी के पक्ष में आया है। कोर्ट की अवमानना के कारण संपत कुमार को सजा देने का फैसला आया है