चण्डीगढ़ : हरियाणा में 5 जून से जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश व निर्देश जारी किए गए हैं।
रोहतक में उपायुक्त अतुल कुमार ने हाल की घटनाओं और विद्यमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिला के सभी विभाग एवं कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपना मुख्यालय बिना पूर्व अनुमति के ना छोड़ें। मुख्य सचिव हरियाणा के निर्देशानुसार ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।
रोहतक के जिलाधीश अतुल कुमार ने जाट आरक्षण आन्दोलन के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उददेश्य से पैट्रोल/डीजल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों की जरीकेन्स/बर्तन/बोतलों में बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कुछ आन्दोलनकारी, शरारती तत्व और असामाजिक तत्व सडकें, रास्ते, रेलवे ट्रैक, वाटर चैनलों, पावर हाऊसिज को जाम कर सकते हैं। आदेशों के अनुसार कोई भी पैट्रोल पम्प या रिफलिंग स्टेशन या इस प्रकार के पदार्थों की बिक्री एवं भंडारण करने वाला निजी व्यक्ति एवं व्यवसाय किसी भी व्यक्ति को पैट्रोल/डीजल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे। जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अतुल कुमार ने दंड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों अनुसार रेलवे स्टेशन/ट्रैक, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग तथा सभी सम्पर्क मार्गों के 500 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने तथा किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्रेय शस्त्र, लाठी, बरछा कुल्हाड़ी, जैली, गंडासा, चाकू तथा अन्य घातक हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी है।
बहादुरगढ़ में प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है। आमजन से प्रशासन ने अपील की है कि जाट समाज को आरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार अदालत में भी मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। ऐसे में लोगों को धैर्य और विश्वास बनाए रखते हुए क्षेत्र में शांति, भाईचारा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर रोहतक मंडल के आयुक्त चंद्रप्रकाश, आईजी संजय कुमार, उपायुक्त अनिता यादव, पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह व एडीसी डा.नरहरि सिंह बांगड़ ने बहादुरगढ़ में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। वहीं एसडीएम बहादुरगढ़ मनीषा शर्मा ने उपमंडल के गांवों में फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
रोहतक मंडल के आयुक्त चंद्रप्रकाश ने कहा कि प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है किंतु शांति पूर्ण तरीके से ही अपना पक्ष रखते हुए बात मनवाई जा सकती है। यदि युवा पथभ्रष्ट होकर किसी भी रूप से कानून का उल्लंघन करता है तो पुलिस विभाग की ओर से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर युवा वर्ग को भविष्य में रोजगार की संभावनाएं भी नहीं बन पाएंगी। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की कुशलता सही दिशा में लगाते हुए उन्हें असामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वे गांव का नाम किसी भी स्तर पर अप्रिय घटना के कारण बदनाम न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
आई.जी. संजय कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और कानून को हाथ में न लेने दिया जाए। ऐसे में जिलाधीश की ओर से लागू की गई धारा 144 की पालना कराना पुलिस का दायित्व है और वह बखूबी निभाएगी। उन्होंने बैठक में पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से पैट्रोलिंग करने के साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारा कायम रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त अनिता यादव ने बैठक में आयुक्त एवं आईजी को प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिले के तीनों उपमंडल बहादुरगढ़, बेरी व झज्जर में संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.)को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि वे शांति कायम रखते हुए अपनी बात रखें।
बहादुरगढ़ एसडीएम मनीषा शर्मा व डीएसपी धीरज कुमार के नेतृत्व में बीडीपीओ रामफल सिंह, तहसीलदार मातूराम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं कार्यकारी अभियंता बिजली निगम एस.के.वत्स, एसएचओ रणधीर सिंह, निरीक्षक सतीश कुमार, निरीक्षक विष्णु प्रसाद सहित पुलिस पार्टी ने बहादुरगढ़ उपमंडल के गांवों में फ्लैग मार्च कर क्षेत्र के लोगों को उनकी जान-माल की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एसडीएम शर्मा ने कहा कि फ्लैग मार्च के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को एकजुट होकर निभाना होगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गलत बातों का प्रचार और प्रसार न करे और न ही लोग अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने गांव रोहद, खरहर, छारा, मातन, मांडौठी, डाबौदा, बूपनिया, बादली, गुभाना, माजरी, नया गांव आदि में पैदल मार्च करते हुए ग्रामीणों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर झज्जर जिला मुख्यालय पर प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कोई भी आमजन आंदोलन से संबंधी सूचना अथवा प्रशासन संबंधी अन्य सहायता के लिए लघु सचिवालय मे स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01251-252131 पर संपर्क कर सकता है।
कैथल में, जिला प्रशासन जाट आरक्षण आंदोलन के आह्वान के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। जिला उपायुक्त श्री रवि प्रकाश गुप्ता तथा पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार ने आज जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का मौके पर जायजा लिया तथा विभिन्न गांवों में ग्रामवासियों की बैठक कर उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नही है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जन उपयोगी सेवाओं को बहाल रखने में प्रशासन का सहयोग दें।
उपायुक्त श्री रवि प्रकाश गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार के साथ आज गांव प्यौदा तथा बालु गांव का दौरा किया तथा ग्राम वासियों के साथ मिल बैठकर आरक्षण आंदोलन के आह्वान के दृष्टिगत वर्तमान स्थिति पर विस्तार से बातचीत की। उपायुक्त ने कहा कि शांति पूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नही है। उन्होंने कहा कि सडक़ें, रेलवे ट्रैक पर जरूरी सेवाएं जारी रखना प्रशासन व आम नागरिकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में यदि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में कठिनाई पैदा करेगा तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार ने ग्राम वासियों से कहा कि वे प्रशासन केे साथ सहयोग करें। धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने स्थान निर्धारित किए हैं। उन निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन या धरना करने की अनुमति होगी। इस दौरे के दौरान गांव के गणमान्य व्यक्तियों से भी बातचीत की गई तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया गया।
भिवानी में, अमन-चैन और शांति बनाए रखने के मद्देनजर जिलाधीश पंकज ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा जिलाधीश ने जिलेभर के सभी जेसीबी मशीन मालिकों व संचालकों को प्रशासन की अनुमति से ही सरकारी भवन, नहर, सडक़ या रेलवे ट्रैक पर सरकारी कार्य के करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्य के अलावा अन्य किसी भी जगह पर जेसीबी मशीन के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। धारा 144 जिलाधीश के आगामी आदेशों तक लागू रहेगी। अपने आदेशों में जिलाधीश पंकज ने कहा कि आरक्षण मामले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अपने आदेशों में जिलाधीश ने पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। ऐसे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं या कहीं पर माहौल खराब करने की योजना बनाते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर कोई व्यक्ति या संगठन जेसीबी मशीन से रोड़ या रेलवे ट्रक जाम न करे व अन्य किसी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए और अन्य किसी भी तरह से जनजीवन प्रभावित करने की कौशिश न करे, इसके जिलाधीश ने सभी जेसीबी मशीन संचालकों व मालिकों को आदेश जारी किए हैं कि वे नेशनल हाई-वे, अन्य सडक़, नहर या रेलवे ट्रैक पर सरकारी कार्य करने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूर लें। उनको यहां किसी भी जगह पर कार्य करने के लिए संबंधित एसडीएम या तहसीलदार से प्रमिशन लेनी होगी। इसके अतिरिक्त उनको सरकारी कार्य के अलावा कहीं पर भी जेसीबी मशीन का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। यदि जेसीबी संचालक प्रशासनिक अनुमति के बिना जेसीबी का प्रयोग करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये आदेश आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर जिले में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर नियुक्त पुलिस प्रशासन, पैरामिल्ट्री फोर्स और ड्यूटी मेजिस्ट्रेट पर लागू नहीं होंगे।
अपने आदेशोंं में जिलाधीश ने कहा है कि विगत फरवरी माह के दौरान आरक्षण मामले के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जिले में माहौल बिगाडऩे का प्रयास किया था तथा कुछ जगहों पर रोड़ जाम कर आवागमन को बाधित किया था। लेकिन अबकी बार किसी भी सूरत में सडक़ या रेलवे ट्रैक जाम जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। जन-जीवन सामान्य रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
फतेहाबाद में, जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और नबंरदारों की बैठक लेकर जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उपायुक्त एनके सोलंकी ने लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में पंच-सरपंच और नंबरदारों की बैठक ली और उनसे कहा कि वे पूर्व की भांति जिला में शांति कायम रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में सभी ने जिला में पूर्ण रूप से शांति और भाईचारा बनाए रखने का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल, एडीसी डा. जेके आभीर, एसडीएम संतलाल पचार, सतीश कुमार, पूजा चांवरिया, नगराधीश सुरेंद्र पाल, डीडीपीओ राजेश खोथ, डीआरओ बिजेंद्र भारद्वाज सहित विभिन्न गांवों के पंच,सरपंच और नंबरदार मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि फरवरी माह में हुए आंदोलन के दौरान जिला में शांति बनाने के लिए जिलावासियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया था। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति की अपील करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि और नंबरदार गांव में सामाजिक भाईचारे को बनाए रखने में अहम कड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और असमाजिक तत्वोंं पर नजर रखी जाए और इसकी सूचना प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जिला की शांति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए प्रशासन और आमजन का आपसी सहयोग भी जरूरी है। श्री सोलंकी ने कहा कि आपसी प्यार प्रेम व भाईचारे में बड़ी ताकत है इसलिए सभी जिलावासी भाईचारे को बरकरार रखकर समाज व राष्ट्र के नव निर्माण के लिए कार्य करें। इस बारे अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को समझाए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपति हम सब की संपति है। इसलिए संपति को किसी भी प्रकार की हानि न हो। अगर किन्हीं लोगों की कोई मांग है तो वे सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखे0, कानून व्यवस्था भंग न होने पाए और पूर्ण रूप से शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है इसलिए समाजहित के लिए कार्य करें। युवाओं को गलत रास्ते पर न जाने दें।
पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल ने अपील करते हुए कहा कि जिला में शांति बनाए रखने के पूर्ण प्रयास किए गए है। व्यापक स्तर पर पुलिस बल फोर्स को तैनात किया गया है और विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी भी की गई है ताकि दूसरे जिलों के असमाजिक तत्व आकर गड़बड़ी न करें। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि जिला की शांति भंग की जाए, परतुं अगर आप लोग सजग है तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। किसी भी व्यति को कानून हाथ में नहीं लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों सेे सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि आप गांव के मौजिज लोग है और आपकी जिम्मेवारी है कि गांव व समाज में भाईचारा रहे, इसके लिए आप प्रयास करेंं। किसी भी युवा को भ्रमित न होने दें। प्रशासन आपकी सुरक्षा व सेवा में तत्पर है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो प्रशासन को अवगत करवाएं। समाज के विकास में जनप्रतिनिधियों का रोल अहम होता है, इसलिए वे अपने कर्तव्य का पालन करें और प्रशासन भी उनका हर सहयोग के लिए तैयार है।
झज्जर में, रोहतक मंडल के आयुक्त चंद्र प्रकाश और रेंज महानिरीक्षक संजय कुमार ने आज जाट आरक्षण के मध्यनजर जिले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन के लिए शांति और सामाजिक सौहार्द सर्वोपरि है। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एतिहातन सभी संभव कदम उठाए जाए। धारा 144 की पालना दृढ़ता के साथ लागू होनी चाहिए। उपायुक्त अनिता यादव और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह ने बैठक में संभावित जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रशासन व पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। जिले के सभी खंडों में इलाका मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
आयुक्त ने कहा कि शांति से अपनी मांग रखने का सबको हक है। इसके लिए प्रशासन ने उपमंडल स्तर स्थान भी निर्धारित किए हैं। निर्धारित स्थानों पर पूर्वानुमति के साथ अपनी मांग रखना उचित होगा। आयुक्त ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होने जनहित में लागू की गई धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने को कहा। आयुक्त ने कहा कि रेल मार्ग,सडक़ मार्ग, राष्ट्रीय हाइवे, भीड़भाड़ वाले स्थानों, नहरों के आसपास व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के विशेष प्रंबंध किए जाएं। इन स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकटठा न होने पाएं। उन्होने असामाजिक तत्वों पर निरंतर निगरानी रखने को कहा। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन ने गांवों में मौजिज लोगों से भी संपर्क स्थापित किया है और युवाओं को भी सकारात्मक दिशा में आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया है।
आयुक्त ने समाज के सभी प्रबुद्धजनों से भी प्रशासन का सहयोग करने का आहवान किया। उन्होने कहा कि युवाओं को अपनी उर्जा सकारात्मक दिशा में उपयोग करनी चाहिए, इससे समाज और देश का भला होगा। अशांत माहौल किसी भी तरह किसी के भी हित में नहीं है। शांति और भाईचारे से विकास की गति तेज होती है, विकास की गति तेज होने से का प्रदेश का सर्वागिण विकास होगा और युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे।
बैठक में रेंज महानिरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रंबंध जिले में किए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैरा मिलिट्री के जवान भी तैनात है। पुलिस धारा 144 को सख्ती से लागू करने के लिए संभी संभव कदम उठा रही है। उन्होने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस पैनी नजर है। पुलिस अधीक्षक जशनदीप ने बताया कि जिला पुलिस की मदद के लिए जिले में एचपीए,सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात की गई है। पुलिस की चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर है। किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।
बैठक उपरांत आयुक्त चंद्र प्रकाश और आईजी संजय कुमार ने अधिकारियों के साथ जिले के कई गांवों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दौरे के दौरान आयुक्त ने छारा, मातन, मांडौठी, रोहद सहित कई गांवों में मौजिज लोगों से मिले और शांति और भाईचारा बनाए रखने का आहवान किया
जिला उपायुक्त ने कहा कि पांच जून से संभावित जाट आरक्षण आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जिले में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश तुरंत प्रभाव रद्द कर दिए हैं। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में उपस्थित रहने को कहा गया है। उपायुक्त अनिता यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनहित में यह कदम उठाया गया है। उन्होने कहा कि शांति का माहौल और सामाजिक भाईचारा बनाए रखना हमारा सबका नैतिक दायित्व है। ऐसे समय में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
यमुनानगर में, उपायुक्त डॉ. एस.एस.फूलिया ने जिला सचिवालय के सभा कक्ष में 5 जून को पुन: जाट नेताओ द्वारा आरक्षण के सम्बंध में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी को मध्य नजर रखते हुए जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजित पुलिस अधिकारियों/डयूटी मैजिस्ट्रेटों तथा जिला के अन्य अधिकारियों की एक विशेष बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाट आंदोलन को ध्याान में रखते हुए किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता इसलिए पूरे जिला में कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से फलैग मार्च निकाला गया। यह फलैग मार्च लघु सचिवालय से शुरू होकर जगाधरी,छछरौली, बिलासपुर,सढ़ौरा, थाना छप्पर, मुस्तफाबाद, रादौर, जठलाना से होते हुए यमुनानगर-जगाधरी शहर में भी फलैग मार्च निकाला गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की आड़ में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नही लेने दिया जाएगा। गत फरवरी माह में जाट आंदोलन के दौरान हुए जान-माल के नुकसान को देखते हुए जिलाधीश डॉ. एस.एस.फूलिया ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति किसी आंदोलन की आड़ में किसी की सम्पति व सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचायेगा तो सरकार के निर्देशानुसार उस नुकसान की भरपाई नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से व उसकी सम्पति को बेच कर की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि जाट नेताओ द्वारा आरक्षण के सम्बंध में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नम्बर 01732-237010 तथा पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 01732-231305, 100 पर कोई भी व्यक्ति किसी आंदोलन, रोड जाम, तोड़-फोड़ व आगजनी आदि के बारे में सूचना दे कर सहायता प्राप्त कर सकता है जिस पर प्रशासन द्वारा तुरंत सुरक्षा कदम उठाए जाएगे। कन्ट्रोल रूम के इसी नम्बर पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी भी महत्वपूर्ण सूचनाए दे सकते है। जिलाधीश ने बैठक में दोनों उपमण्डलाधीशों व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बातचीत करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारियां कर ले और जो गलतिया यदि किसी अधिकारी से पहले हुई है वे गलतिया अब न होने पाए। सभी अधिकारी प्रोएक्टिव होकर कार्य करे और लोगों को किसी प्रकार से असुविधा न हो व किसी की सम्पति या सार्वजनिक सम्पति का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी प्रकार की बाधा या रूकावट को देखते हुए किसी व्यक्ति को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
जिलाधीश डॉ. फूलिया ने सभी सिविल एवं पुलिस अधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए की वे मुख्यालय न छोड़े और हमेशा सजग रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूॢत सुनिश्चित रखी जाए व बिजली में कही ब्रेक डाऊन न होने पाए, पानी की आपूर्ति पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी हस्पतालों में भी हर प्रकार से पूरी तैयारी रखी जाए। बैठक में पुलिस अधिक्षक सुमेर प्रताप सिंह व अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. शालीन ने भी जाट आरक्षण को लेकर तैयारिया करने के सम्बंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सोनीपत में, जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा दिए गए आन्दोलन के अल्टीमेटम के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट के मकरंद पांडुरंग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। अपने आदेशों में उन्होंने एसडीएम सोनीपत निशांत यादव को जीटी रोड कुंडली बोर्डर से कमासपुर चौक तक थाना कुंडली व राई क्षेत्र में रेलवे ट्रैक सहित पूरे क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इस दौरान उनके साथ आर्यन चौधरी, डीएसपी सोनीपत रहेंगे। इसके अलावा आर के राणा जेडी डीआईसी उनको सहयोग करेंगे। वहीं एस एन शर्मा, यूएचवीबीएन को थाना कुंडली क्षेत्र में एसएचओ कुंडली विरेन्द्र के साथ और विजेन्द्र सिंह, एक्सईएन जन स्वास्थ्य विभाग को थाना राई क्षेत्र में एसएचओ वजीर सिंह के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जीटी रोड पर कमासपुर चौक से हलदाना बोर्डर तक सुभिता ढाका, एसडीएम गन्नौर को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। उनके साथ डीएसपी गन्नौर ओम प्रकाश पुलिस अधिकारी रहेंगे। इस दौरान देशराज नायब तहसीलदार गन्नौर उन्हें सहायता करेंगे। इसके साथ ही हरिओम अत्री तहसीलदार गन्नौर के साथ एसएचओ गन्नौर आशीष थाना गन्नौर क्षेत्र में, विकास रंगा एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) सोनीपत को इंस्पेक्टर कर्मबीर के साथ जीटी रोड कमासपुर चौक से हलदाना बोर्डर, मुरथल व गन्नौर थाना क्षेत्र, रेलवे ट्रैक व खुबड़ु झाल पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। वहीं अनिल सेहरावत प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी को एसएचओ मुरथल बलजीत सिंह के साथ मुरथल थाना क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। विरेन्द्र आर्य, उपनिदेशक कृषि को एसएचओ अजायब सिंह के साथ जीटी रोड कमासपुर चौक से हलदाना बोर्डर, पुलिस स्टेशन मुरथल व गन्नौर क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है।
श्री पांडुरंग ने अपने आदेशों में कहा कि अश्वनी मैंगी, आयुक्त नगरनिगम को डीएसपी मुख्यालय मुकेश के साथ थाना सिटी सोनीपत क्षेत्र, थाना सिविल लाईन, थाना सदर सोनीपत क्षेत्र रेलवे ट्रैक सहित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। टी एल शर्मा एक्सईएन सोनीपत को एसएचओ सिटी प्रदीप के साथ थाना सिटी क्षेत्र में, एस एस मलिक एक्सईएन यूएचबीवीएन को एसएचओ सिविल लाईन विरेन्द्र सिंह के साथ थाना सिविल लाईन क्षेत्र में, एसएचओ विरेन्द्र सिंह के साथ थाना सिविल लाईन क्षेत्र में, प्रेम सिंह हुड्डा, डीएसओ सोनीपत को इंस्पेक्टर रामबीर के साथ थाना सिटी सोनीपत, सिविल लाईन और सदर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक सहित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। दीपक गोयल एक्सईएन हुडा सोनीपत को एसएचओ सदर अजय के साथ थाना सदर सोनीपत क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्टे्रट नियुक्त किया है। राजेश आर्य डीएफओ सोनीपत को इंस्पेक्टर प्रवीण के साथ कोर्ट काम्पलेक्स, ऑफिसर कालोनी और लघु सचिवालय में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
थाना मोहाना क्षेत्र में के एस सुहाग, एक्सईएन पीडब्ल्यूडीको भारती डबास, डीएसपी सिटी के साथ थाना मोहाना क्षेत्र में और बीडीपीओ राजेश कुमार को एसएचओ मोहाना धीरज के साथ थाना मोहाना क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। डीसी के एम पांडुरंग व डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक एच एस दून इंस्पेक्टर इंदीवर के साथ पुलिस लाईन सोनीपत में रहेंगे। खरखौदा क्षेत्र में राजीव अहलावत, एसडीएम खरखौदा डीएसपी प्रदीप के साथ उपमंडल खरखौदा जिसमें थाना खरखौदा क्षेत्र, गढी बिंदरौली झाल व ककरोई हेड मुनक कैनाल पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। उनके साथ सुमित बख्शी, बीडीपीओ खरखौदा सहायक होंगे। इसके अलावा शिव कुमार सैनी तहसीलदार खरखौदा को एसएचओ खरखौदा राजपाल के साथ थाना खरखौदा क्षेत्र में, पृथी सिंह, नायब तहसीलदार खरखौदा को इंस्पेक्टर धीरेन्द्र के साथ खरखौदा उपमंडल व थाना खरखौदा में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है।
अजय कुमार, एसडीएम गोहाना को डीएसपी गोहाना राजीव देशवाल के साथ गोहाना उपमंडल थाना सिटी गोहाना, थाना सदर गोहाना और बरौदा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। उनको खजान सिंह बीडीपीओ गोहाना व मोहन लाल नायब तहसीलदार गोहाना को सहायक लगाया गया है। दीपक पोपली, एक्सईएन यूएचबीवीएन को एसएचओ ऋषिकांत के साथ थाना सिटी गोहाना क्षेत्र, नरेन्द्र दलाल तहसीलदार गोहाना को एसएचओ बरौदा नर सिंह के साथ थाना बरौदा क्षेत्र में, यशवीर सिंह एक्सईएन पंचायती राज को एसएचओ सदर गोहाना बलजीत सिंह के साथ थाना सदर गोहाना क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। उनके साथ संजीव कुमार नायब तहसीलदार खानपुर कलां सहायक रहेंगे। जे एस फोगाट, एक्सईएन पब्लिक हेल्थ को इंस्पेक्टर मंजीत के साथ थाना सिटी गोहाना क्षेत्र, थाना सदर गोहाना क्षेत्र और बरौदा थाना क्षेत्र रेलवे ट्रैक सहित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिला सोनीपत से गुजर रही मुनक कैनाल पर अतिरिक्त उपायुकत शिव प्रसाद शर्मा को ओवर ऑल इंचार्ज रहेंगे। आजाद सिंह लठवाल, एसई यमुना जल सेवाएं सोनीपत सर्कल, कमल कांत राणा एक्सईएन सोनीपत जल सेवाएं मंडल सोनीपत और छोटू राम नायब तहसीलदार सोनीपत को गढ़ी बिंदरौली हैड पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अश्वनी फोगाट एक्सईएन राई जल सेवाएं मंडल को ककरोई झाल पर, सुशील कुमार आरटीए सोनीपत को खुबड़ू हैड पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उनके साथ नवतेज सिंह एक्सईएन जल सेवाएं मंडल गोहाना को सहायक नियुक्त किया गया है। परमजीत सिंह रांगी उपनिदेशक पशु पालन को रेलवे ट्रैक राठधना से सांदल कलां तक और संजय चौहान टै्रजरी अधिकारी सोनीपत को सांदल कलां से भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन तक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
सोनीपत के जिला मैजिस्ट्रेट के मकरंद पांडुरंग ने आदेश जारी करते हुए 4 व 5 जून 2016 को जिला की सीमा में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अपने आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जाट समुदाय को दिए गए आरक्षण पर कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के विरोध में कुछ लोगों द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में किसी भी तरह के तनाव, जनहानि, सम्पत्ति को नुकसान, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को खतरे को देखते हुए जिला सोनीपत की सीमाओं में पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 (1) के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में 4 जून व 5 जून 2016 को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि डीईटीसी (एक्साईज) इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
सोनीपत जिला मैजिस्ट्रेट के मकरंद पांडुरंग ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में किसी भी तरह की मीटिंग, धरना व प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इन आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सडक़, रास्ते, राज्य व राष्ट्रीय राज मार्ग, रेलवे टै्रक, नहरें, जल स्त्रोतों, पावर हाऊसों और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मीटिंग, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इस दौरान सिर्फ लघु सचिवालय की पुरानी बिल्डिंग के सामने स्थित पार्क में ही मीटिंग की इजाजत होगी। यहां कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता और जो भी व्यक्ति यहां धरने में शामिल होना चाहता है उसे पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर जिला उपायुक्त से धरने में शामिल होने की अनुमति लेनी होगी। संबंधित को यह अनुमति एसडीएम व एसपी सोनीपत की अनुशंसा या विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी।
श्री पांडुरंग ने बताया कि जाट आरक्षण को लेकर माननीय हाई कोर्ट की स्टे के बाद जिला में आंदोलन की चेतावनी के बाद किसी भी तरह के तनाव, झगड़े, मानव जीवन को खतरा, सम्पत्ति को नुकसान और सार्वजनिक स्थानों पर तनाव की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह आदेश 4 जून 2016 से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सोनीपत जिला मैजिस्ट्रेट के मकरंद पांडुरंग ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला की सभी जेसीबी मालिकों व चालकों और जिला की सीमा में कारोबार करने वालों को अपनी जेसीबी मशीनें तत्काल प्रभाव से नजदीकी पुलिस स्टेशन में खड़ी करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि यह आदेश फरवरी माह में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान नहरों, सडकों व अन्य स्थानों पर किए गए नुकसान के मद्देनजर सर्तकता बरतते हुए दिए गए है।