1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के संबंध में हेग में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय द्वारा जारी एक बयान के बाद, भारत ने अब समझौते पर फिर से विचार करने पर कड़ा रुख अपनाया है.
अरुणिम भुइयां की रिपोर्ट.
नई दिल्ली: इस सप्ताह की शुरुआत में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (आईसीए) के एक फैसले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर फिर से विचार करने पर कड़ा रुख अपनाया है. नई दिल्ली ने हेग में आईसीए के फैसले पर आपत्ति जताई कि क्या एक अलग मध्यस्थता अदालत के पास आईडब्ल्यूटी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की ‘क्षमता’ है
आईसीए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा,
‘6 जुलाई 2023 को सिंधु जल संधि के अनुच्छेद IX और अनुलग्नक जी के अनुसार भारत गणराज्य के खिलाफ इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता अनुरोध अपील में न्यायालय ने भारत द्वारा उठाई गई प्रत्येक आपत्ति को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि न्यायालय पाकिस्तान के मध्यस्थता अनुरोध में निर्धारित विवादों पर विचार करने और निर्धारित करने के लिए सक्षम है.’
भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. भारत ने कहा कि ‘तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है. किशनगंगा और रतले परियोजनाओं से संबंधित मतभेदों के बारे में एक तटस्थ विशेषज्ञ को पहले ही पता चल चुका है.’ विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘इस समय तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही ही एकमात्र संधि-संगत कार्यवाही है. संधि समान मुद्दों पर समानांतर कार्यवाही का प्रावधान नहीं करती है.’
सबसे पहले, IWT क्या है? :
IWT भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी का उपयोग करने से संबंधित है. सितंबर 1960 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे. विश्व बैंक की पहल पर यह संधि हुई थी.
संधि के तहत तीन ‘पूर्वी नदियों’-
ब्यास, रावी और सतलुज के पानी का नियंत्रण भारत के पास है, जबकि तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है.
यह संधि पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों और भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक सहकारी तंत्र स्थापित करती है.
संधि की प्रस्तावना सद्भावना,
मित्रता और सहयोग की भावना से सिंधु प्रणाली के पानी के इष्टतम उपयोग में प्रत्येक देश के अधिकारों और दायित्वों को मान्यता देती है. यह संधि भारत को पश्चिमी नदी के पानी का उपयोग सीमित सिंचाई उपयोग और बिजली उत्पादन, नेविगेशन,मछली पालन जैसे असीमित गैर-उपभोग्य उपयोग के लिए करने की अनुमति देती है.
संधि के तहत, एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई. आयोग, जिसमें प्रत्येक देश से एक आयुक्त होता है, सहकारी तंत्र की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संधि से उभरने वाले असंख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देश सालाना (भारत और पाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से) मिलते हैं.
अब विवाद क्या है? :
पाकिस्तान ने क्रमशः झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर स्थित किशनगंगा (330 मेगावाट) और रतले (850 मेगावाट) पनबिजली संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन सुविधाओं के बारे में आपत्ति जताई है. दोनों देशों का इसे लेकर अलग-अलग रुख है. हालांकि, IWT के कुछ अनुच्छेदों के तहत, भारत को इन नदियों पर जलविद्युत ऊर्जा सुविधाओं का निर्माण करने की अनुमति है.
इसके बाद पाकिस्तान ने इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए मध्यस्थता अदालत का रुख किया. सुविधा के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया. भारत ने संधि के मतभेदों और विवादों के निपटारे पर IWT के अनुच्छेद IX के खंड 2.1 के संदर्भ में एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया.
अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के अनुरोधों को स्वीकार करते हुए मिशेल लिनो को तटस्थ विशेषज्ञ और शॉन मर्फी को मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया.
भारत ने तब कहा था कि उसने किशनगंगा और रतले परियोजनाओं से संबंधित चल रहे मामले में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष को समवर्ती रूप से नियुक्त करने की विश्व बैंक की घोषणा पर ध्यान दिया है.
विश्व बैंक की इस घोषणा को स्वीकार करते हुए कि ‘दो प्रक्रियाओं को एक साथ चलाने से व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियां पैदा होती हैं’, भारत इस मामले का आकलन करेगा. नई दिल्ली ने कहा, ‘भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि का कार्यान्वयन संधि की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए.’
मामले में नया घटनाक्रम क्या? :
इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, आईसीए ने कहा कि सीन मर्फी की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता अदालत के पास आईडब्ल्यूटी से संबंधित मामलों को संबोधित करने की ‘सक्षमता’ है. वहीं, नई दिल्ली ने कहा कि वह इस्लामाबाद के अनुरोध पर गठित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेगा.
भारत ने कहा कि किशनगंगा और रतले परियोजनाओं से संबंधित मतभेदों को तटस्थ विशेषज्ञ पहले ही समझ चुके हैं. नई दिल्ली ने जोर देकर कहा कि इस समय तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही ही एकमात्र संधि-संगत कार्यवाही है और संधि समान मुद्दों पर समानांतर कार्यवाही का प्रावधान नहीं करती है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि ‘भारत संधि-संगत तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही में भाग लेता रहा है. न्यूट्रल एक्सपर्ट की आखिरी बैठक 27-28 फरवरी, 2023 को हेग में हुई थी. न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रक्रिया की अगली बैठक सितंबर 2023 में होने वाली है. भारत को अवैध और समानांतर कार्यवाही को मान्यता देने या उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.’
भारत ने कड़ा रुख अपनाया है कि वह अब IWT पर फिर से बातचीत करेगा. पिछले महीने, IWT की समीक्षा करने और उन प्रावधानों का पता लगाने के लिए जिन्हें हटाया और संशोधित किया जा सकता है, जल संसाधन सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया था.