Uttarakhand Uniform Civil Code: आने वाले जनवरी से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था संविधान में ही कर रखी है, लेकिन राजनीतिक वजहों से यह अबतक अमल में नहीं आ पा रहा था। इस कानून के लागू होने के साथ ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता की भावना से सभी तरह के पर्सनल लॉ में समानता आ जाएगी।
Uttarakhand UCC: संविधान निर्माताओं की सोच को करेगा साकार
अपने राज्य में सही मायने में सामाजिक सौहार्द और समरसता स्थापित करने के मकसद से यह सीएम धामी का बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम है; और उम्मीद की जा सकती है कि देश के अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में संविधान निर्माताओं की भावना के प्रति ऐसी ही सच्ची प्रतिबद्धता दिखाने की ललक बढ़ेगी।
Uttarakhand UCC: समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या सुधार होगा?
सभी समुदायों में एक से अधिक शादी पर प्रतिबंध लगेगा। गैर-कानूनी तलाक अपराध घोषित होगा। इसमें तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत),खुला और जिहार जैसी प्रथाएं भी शामिल होंगी। वैध तरीके से हुए सभी तरह के विवाहों को कानूनी मान्यता मिलेगी।
Uttarakhand UCC: विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
पति-पत्नियों को अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो सजा भी हो सकती है। धोखे से की गई शादी या एक से ज्यादा शादी को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड सबके लिए सुलभ है।