राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में फंसे 16 प्रशिक्षु एसआई को जमानत दे दी है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के कारण सुरेश साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस गणेश राम मीना ने जमानत याचिकाओं पर सामूहिक सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
प्रशिक्षु एसआई रेणु कुमारी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता दीपक चौहान ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित करने वाला सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनके पास लीक भर्ती पेपर प्राप्त करने का कोई सबूत नहीं था। इस बीच, अधिवक्ता माधव मित्रा और एसआर बाजवा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को बिना किसी और जांच के लंबे समय तक जेल में रखा गया था।
राज्य सरकार के विशेष अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जांच के दौरान आरोपियों से जुड़े मौद्रिक लेन-देन का खुलासा हुआ। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट ने भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की। शर्मा ने जमानत दिए जाने पर गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की।