देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में वीवीआईपी के आगमन पर सुरक्षा की दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल व आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन/ग्लाईडर इत्यादि हवाई यंत्रों पर प्रतिबंध किया जाना जरुरी है।
कुरुक्षेत्र की जिलाधीश नेहा सिंह ने जारी आदेशों में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 8 दिसंबर को वीआईपी मार्ग, एनआईटी कुरुक्षेत्र, श्री भद्रकाली शक्तिपीठ व उसके आसपास 100 मीटर के दायरा तक सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना हो, वीआईपी मार्ग के 100 मीटर की परिधी के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, कैन पर पूर्णत प्रतिबंध, हैलीपेड स्थल, वीआईपी मार्ग के कार्यक्रम स्थल तथा आसपास ड्रोन/ग्लाईडर उड़ाने, कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर के दायरे और मार्गों के दोनों तरफ किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।