Punjab News: पंजाब सरकार ने GST को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को GST मुआवजा उपकर व्यवस्था को 31 मार्च, 2026 से आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है। मंत्री चीमा ने बैठक में कहा वित्त विभाग राज्य के विभिन्न टैक्स को जीएसटी में शामिल करने से होने वाले राजस्व घाटे की कमी को सुनिश्चित करेगी। यह सिफारिश उन्होंने मंत्रियों के समूह (GOM) की बैठक के दौरान की।
बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वित्त मंत्री चीमा ने जोर देते हुए कहा कि GST मुआवजा अधिनियम 2017 के अनुसार जीएसटी परिषद को मुआवजे की अवधि को 5 साल से आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का अधिकार है। इस क्रम में उन्होंने खाद्यान्नों पर खरीद टैक्स को जीएसटी में शामिल करने से पंजाब के राजस्व को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले यह टैक्स राज्य के राजस्व में खास योगदान देता था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राजस्व में पंजाब को हो रहे नुकसान को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि VAT व्यवस्था के तहत वस्तुओं पर टैक्स की दर GST के तहत लागू दर से काफी ज्यादा है। इस विसंगति के कारण राज्य को काफी राजस्व हानि हुई है। साथ ही कहा कि इन वित्तीय चुनौतियों से निपटने और पंजाब जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर व्यवस्था को जारी रखना आवश्यक है।