Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की आनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार इस नए प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। पंजाब के राजस्व और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इसे लेकर सभी डिवीजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अब एनओसी की अनिवार्यता खत्म
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पत्र में लिखा है कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत जमीन के डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, इसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित कर दिया था और उसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी।
संसोधन का उद्देश्य क्या है?
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस नए संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही छोटे प्लाट ऑनर को राहत दोना है। आवास विभाग के नॉटिस के अनुसार लोग इस अधिनियम का फायदा 1 दिसंबर 2024 से लेकर फरवरी, 2025 तक उठा सकते हैं। राजस्व विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलों के उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।