Delhi Excise Policy Case: शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट निचली अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया है।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें ईडी की चार्जशीट को स्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल, केजरीवाल ने अपने ऊपर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस बीच, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगा है। वहीं, केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि छठी और सातवीं पूरक चार्जशीट दोनों एक जैसी हैं। उसमें कुछ भी नया नहीं है और गवाहों के बयान भी यही है जो पहले की चार्जशीट में हैं। पूर्व सीएम के वकील ने कहा बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है। बता दें, केजरीवाल ने 20 नवंबर को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।