दिल्ली ब्रेकिंग
दिल्ली-एनसीआर में 18 नवंबर से GRAP-4 लागू।
GRAP-4 तब लगाया जाता है जब AQI 450 के पार चला जाता है।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं, CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक।
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कर्मिशियल वाहनों पर रोक रहेगी।
दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल-4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले एमजीवी वाहन और भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध।