नई दिल्ली। गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में 8 साल के एक मासूम की हत्या के मामले में आज चाइल्ड स्पेशल कोर्ट ने आरोपी बस कंडक्टर को बरी कर दिया। बस कंडक्टर, अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या को अशोक ने ही अंजाम दिया है।
सीबीआई जांच में सामने आई दूसरी कहानी
पुलिस के सबूतों से अंसतुष्ट प्रशासन ने जब इस मामले में सीबीआई से जांच कराई तो दूसरी ही कहानी सामने आई। सीबीआई ने अपनी जांच में बस कंडक्टर को निर्दोष बताते हुए स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी छात्र ने पूछताछ के दौरान यह कबूल भी किया कि यह हत्या उसी ने की।
सीबीआई ने दाखिल की 1 हजार पन्नों की चार्जशीट
सीबीआई ने इस मामले में कुल 1,000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में कोर्ट ने 16 वर्षीय आरोपी छात्र भोलू (कोर्ट द्वारा दिया गया नाम) को मुख्य आरोपी बनाया है। यह चार्जशीट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की अदालत में दायर किया गया। उनकी अदालत नाबालिग आरोपी को कथित तौर पर बच्चे की हत्या के लिए व्यस्क के तौर पर देख रही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कई बातों और सबूतों का जिक्र किया है।
हत्या के पीछे ये थी वजह
सीबीआई द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक स्कूल में परीक्षाएं होने वाली थी और आरोपी छात्र इन परीक्षाओं को चालना चाहता था जिसके लिए उसने इस बर्बर घटना को अंजाम दिया। फिलहास इस केस की सुनवाई चाइल्ड स्पेशल कोर्ट में चल रही है। मृत छात्र के पिता ने आरोपी के लिए कठोर से कठोर सजा की मांग की है।