चंडीगढ़ : हरियाणा के सभी सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में एक अप्रैल 2017 से बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से हाजरी लगानी अनिवार्य होगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में ‘आधार-आधारित बायोमैट्रिक हाजरी प्रक्रिया’ के तहत हारट्रोन के माध्यम से प्रत्येक कालेज को कम से कम 10 बायोमैट्रिक मशीनें खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एनआईसी के जिला सूचना अधिकारी से संपर्क स्थापित करके सात दिनों के अंदर उक्त प्रक्रिया शुरू करने बारे कहा गया है।
इन सभी कालेजों के प्राचार्यों से समय पर मशीन लगवाने तथा कालेज में सेवारत शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों को मशीन के माध्यम से हाजरी लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रक्रिया की कंपलीयंश रिपोर्ट 25 मार्च 2017 तक उच्चतर शिक्षा विभाग के मुख्यालय भेजनी होगी। इसके अलावा कालेज द्वारा पदनामित तकनीकी नोडल अॅाफिसर का नाम,पद,ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर भी मुख्यालय को भेजना होगा।