पंचकूला भारत निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ लोकसभा आम चुनाव-2024 की मतगणना की तैयारियों को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तार से समीक्षा की और फीडबैक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी एआरओ के समक्ष किसी प्रकार की शिकायतें लम्बित नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा श्री अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे।
पंचकूला के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने इस संबंध में अब तक किए गए प्रबंधों बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 जून को सुबह 8 बजे दोनों विधानसभा क्षेत्रों के काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि मतगणना के लिए जिला के पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 4 जून को राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय सैक्टर 1 पंचकूला व कालका विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर 14 पंचकूला के सभागार में होगी। मतगणना हॉल में मतगणना एजेंटों से मतगणना टेबलों को अलग अलग करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कालका एवं पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी और एक-एक टेबल ऑब्जर्वर की लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचकूला विधानसभा के मतों की गणना लगभग 15 राऊंड और कालका विधानसभा के मतों की गणना लगभग 16 राउंड में पूरी होगी। मतों की गणना करते समय पहले राऊंड का परिणाम क्लीयर होने के बाद ही दूसरे राऊंड के लिए मशीन टेबल पर लाई जाएंगी।
उन्होंने बताया कि मतगणना केन्द्रों में पर्याप्त संचार सुविधाएं और कालका एवं पंचकूला में मतगणना केन्द्रों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए मीडिया रूम स्थापित किये जाएगें जिसमें प्रत्येक राउण्ड की सूचना दी जाएगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतगणना केन्द्रों में चुनाव एजेंट बनाने बारे सूचित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि मतगणना के पूरे कार्य की वीडियोग्राफी की जाएगी। हाल में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं और हॉल से बाहर एलईडी भी लगवाई जाएगी। प्रत्येक राऊंड का परिणाम एआरओ द्वारा ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी काऊंटिंग टीमों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। काऊंटिंग टीमों में काऊंटिंग सुपरवाईजर, काऊंटिंग एसिस्टेंट और माईक्रो ऑब्जर्वर भी शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी पार्टियों के काऊंटिंग एजेंट को काऊंटिंग हॉल में कागज व पेंसिल दिए जाएंगे। बाहर से कोई चीज लाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी कर्मचारी व एजेंट को अपने साथ मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक राऊंड का परिणाम काऊंटिंग हॉल में बोर्ड या प्रोजेक्टर पर अंकित होना चाहिए ताकि वहां पर मौजूद काऊंटिंग एजेंट भी उसे विस्तार से देख सकें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के दौरान इवीएम की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। दोनों मतगणना केन्द्रों पर 1-1 एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है।