Haryana Excise Policy Approved: हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग मंजूरी मिलने के बाद बुधवार (15 मई) को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी.
इसमें नई एक्साइज पॉलिसी पर मोहर लगाई गई. आयोग की शर्तों के चलते ही पुरानी पॉलिसी में अधिक बदलाव नहीं किया गया है.
पुरानी पॉलिसी के समाप्त होने के बाद नई पॉलिसी को 12 जून से एक साल के लिए लागू किया जाएगा. मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकार की गई पॉलिसी 12 जून 2025 तक के लिए लागू रहेगी. नई नीति के अनुसार प्रदेश में पहले के मुकाबले देसी शराब का कोटा बढ़ाया गया है. वहीं विदेशी शराब को भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में लाया गया है. इससे पहले केवल हरियाणा और भारत में बनी शराब ही इस सिस्टम के दायरे में थी. 27 मई से शराब ठेकों की नीलामी शुरू हो जाएगी.
नई नीति में डिस्टलरीज के लिए कांच की बोतलों में ही शराब पैक करने की शर्त नहीं रखी गई है. उनको कांच और प्लास्टिक दोनों प्रकार की बोतलों में शराब पैकिंग के विकल्प दिए गए हैं. इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आबकारी मंत्री रहते सरकार ने फैसला लिया था कि हरियाणा में नए साल में डिस्टलरीज प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. बाद में तत्तकालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस फैसले को पलट दिया था और आगामी एक साल तक शराब कारोबारियों को दोनों विकल्प दिए थे. पिछले साल की तरह ही इस बार भी शराब ठेकों की संख्या 2400 ही रहेगी.
विदेशी शराब पर ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम लागू
हरियाणा में जहरीली शराब के मामले सामने आने के बाद सरकार ने राज्य में शराब आपूर्ति के लिए ट्रैक एवं ट्रेसिंग सिस्टम बनाने का फैसला लिया था. हरियाणा आबकारी नीति 2023-24 में ये क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम लागू करने के लिए प्रावधान किया गया था. क्यूआर कोड से सरकार को शराब के उत्पादन, आपूर्ति से लेकर उसकी बिक्री के संबंध में तमाम जानकारी मिल सकेगी. इससे तय एरिया में ही ठेकेदार शराब बेच सकेंगे और तस्करी रुकेगी.
देसी शराब का कोटा 1200 लाख प्रूफ लीटर
साल 2024-25 के लिए आईएमएफएल का अधिकतम मूल कोटा 700 लाख प्रूफ लीटर और देशी शराब का अधिकतम मूल कोटा 1200 लाख प्रूफ लीटर होगा. कारोबार को सुचारू बनाने के लिए विभाग की ओर से आयातित शराब ब्रांडों की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतें तय की जाएगी. 12 जून 2024 से शुरू होने वाली नई नीति वर्ष में आईएमएफएल और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि होगी. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पिछले तीन एसेसमेंट वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम नेटवर्थ 60 लाख रुपये होनी चाहिए.