जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपये के जमानत बांड और एक जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
1. केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे.
2. वर्तमान मामले में उनकी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी;
3. किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे.
4. अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए इस बयान से बंधे होंगे कि वो आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो.