हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
वहीं टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन करते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निर्देशन में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि एमसीएमसी पूरी गंभीरता से अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गये हैं। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी चुनाव के दौरान ऐसे समाचारों पर पैनी नजर रखेगी, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के जिलों में गठित सोशल मीडिया की निगरानी टीमों के अधिकारी सोशल मीडिया पर विशेष फोकस रखें, सोशल मीडिया पर आने वाले विज्ञापनों का खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में गठित टीमें इस बारे सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें और किसी भी तरह का विज्ञापन मिलने पर उसकी रिपोर्ट खर्च के ब्यौरे सहित खर्चा निगरानी टीम को दें। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खाते में उस विज्ञापन का खर्चा जोड़ दिया जाएगा।