*दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है।*
*एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया, “चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है। इसलिए तय समय पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा”*