चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के मुद्दे पर आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा के हक में दिए गए निर्णय का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा की जनता का हक बनता हैं और यह पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का सभी को सौहादपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री आज यहां टैगोर थियेटर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कम्पीटेंट फाऊंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री बलराज जी दास टंडन जी के 90वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसवाईएल मुद़दे पर हरियाणा के पक्ष में दिए गए निर्णय के संबंध में पूछे गए प्रश्रों को उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि एसवाईएल के मामले पर दस वर्षों तक प्रैजिडेंशियल रैफरेंस अटका हुआ था और हरियाणा सरकार ने सुनवाई के लिए आग्रह किया हुआ था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देर से ही आया, परंतु हरियाणा के लोगों के हक में आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने एसवाईएल मामले पर जो एक्ट पास किया था, वह असंवैधानिक था।
एक अन्य प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है और अब इस निर्णय को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और वे पंजाब विधानसभा द्वारा पास किये गए एक्ट को वापिस लौटाएंगें और उसके बाद पहले के समझौते को लागू किया जाएगा।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब विधानसभा द्वारा पास किए गए कानून को निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि आज जो निर्णय आया है वह प्राकृतिक न्याय है। उन्होंने कहा कि सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके से इस निर्णय का पालन करते हुए व आगे बढते हुए स्वीकार करना चाहिए।