(New address of rahul gandhi) कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अब सोनिया गांधी के आवास को खाली करेंगे। राहुल गांधी ने ईस्ट दिल्ली में अपने लिए आवास तलाश लिया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इसी आवास में रहती थीं।
राहुल गांधी के नए घर का पता निजामुद्दीन बी-2 होगा। राहुल गांधी को ये घर पसंद आया है और उन्होंने रेंट पर इसमें शिफ्ट होने पर सहमति भी जताई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अब किराए के घर में रहेंगे। राजनीति में उतरने के बाद ये पहली बार होगा जब वे किराए के घर में रहने जा रहे है। बता दें कि राहुल ने इस साल 24 मार्च को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। तब से वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके आवास 10 जनपथ पर रह रहे हैं। इसके बाद से ही देशभर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं ने राहुल को अपने घरों में रहने का ऑफर दिया था।
सांसद रहने तक वे 19 साल तक तुगलक लेन इलाके में सरकारी बंगले में रहे। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी की टीम निजामुद्दीन वाले घर को देखने गई थी। राहुल का ये घर पसंद भी आया है। चूंकि संदीप दीक्षित दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जल्द ही राहुल इस घर में रहेंगे। पहले इसी घर में शीला दीक्षित रहती थीं। उनके बेटे संदीप दीक्षित ने अपने परिचितों को एक अनौपचारिक संदेश भेजकर इलाके में अपने आवास को बी-2 से ए-5 में शिफ्ट करने की जानकारी दी थी। उन्होंने राहुल गांधी के लिए घर खाली कर दिया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
मालूम हो कि इसी साल गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान पर आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता को अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने 12, तुगलक लेने वाला बंगला खाली कर दिया था। वहीं मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई सजा को बरकरार रखने का आदेश देते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
अब मानहानि का मामला दायर करने वाले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर दी है। कैविएट किसी भी सुनवाई से पहले यह यह तय करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए। मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली थी। गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मोदी सरनेम केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त राहुल गांधी के खिलाफ पेंडिग 10 क्रिमिनल मामलों का भी जिक्र किया था।